सागर शहर के नमन बिल्डर्स के शिवशंकर मिश्रा पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज, लोगों को बंधक प्लाट बेचने पर हुआ मामला दर्ज

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सागर शहर के नमन बिल्डर्स के शिवशंकर मिश्रा पर धोखाधड़ी की FIR दर्ज, लोगों को बंधक प्लाट बेचने पर हुआ मामला दर्ज

नगर निगम की शिकायत पर मोती नगर पुलिस ने नमन

बिल्डर के प्रोपराइटर शिव शंकर मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

ये की थी शिकायत

कार्यालय नगर पालिक निगम सागर और थाना प्रभारी पुलिस थाना मोती नगर,सागर को कालोनाईजर द्वारा बंधक रखे भूखण्डों को हेरा-फेरी कर अन्य को विक्रय किये जाने बावत्। उपरोक्त विषयान्तर्गत मेसर्स नमन विल्डर्स पार्टनर श्री शिवशंकर तनय स्व. श्री देवी शरण मिश्रा एवं अन्य बालाजी रेसीडेंसी कॉलोनी अंबेडकर वार्ड हाल निवासी सदर बाजार सागर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत निर्मित म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के अधीन अपने स्वामित्व के रकवा 4.399 हेक्टेयर खसरा नं. 74/2 74/3, 75/2, 75/3, 76/2, 76/3, 77/2, 77/3, 78/2,78/3, 79/2, 79/3 कुल रकवा 4.780 हेक्टेयर में से 4.399 हेक्टेयर ग्राम उदयपुरा अम्बेडकर वार्ड सागर भूमि में संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की शर्तों एवं नगर पालिक निगम सागर को नमन विल्डर्स द्वारा किये गये अनुबंध पत्र दिनांक 07.03.2014 के तहत 25 प्रतिशत के मान से भूखण्ड क्रमांक 80 से 86, 119 से 132, 188 से 191, 234 से 237 कुल 29 भूखण्ड नगर पालिक निगम के पास आंतरिक एवं बाह्य विकास पूर्ण होने तक बंधक रखे गये थे। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर द्वारा स्वीकृत अभिन्यास की शर्तों अनुसार नगर पालिक निगम सागर द्वारा कॉलोनी विकास अनुमति क्रमांक 64 दिनांक 26.05-2014 को प्रदान की गयी थी। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सागर के पत्र क्रमांक 1250 दिनांक 18.06.2012 की शर्तों की कंडिका (13) अधिनियम 1973 धारा 33 के प्रावधान अनुसार 3 वर्ष की अवधि विकास कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित थी परंतु कालोनाईजर द्वारा समय सीमा मे कॉलोनी विकास पूर्ण नहीं किया जाकर नगर पालिक निगम को कॉलोनी हस्तांतरित नहीं की गयी इस संबंध में कालोनाईजर को कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिनांक 28.08.2018 एवं पत्र क्रमांक 136 दिनांक 25.10.2018, पत्र क्रमांक 46 दिनांक 15.06.2022 समय-समय पर दिये गये इसके बावजूद भी कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य पूर्ण करने में रुचि नहीं ली गयी तथा आज दिनांक तक कॉलोनी हस्तांतरित नहीं की गयी। शिकायतकर्ता गण श्रीमति सरिता पनि महेश कुमार यादव एवं अन्य के द्वारा प्राप्त शिकायत अनुसार 25*60 = 1500 वर्ग फुट प्लाट कमशः 133 श्रीमती सरिता यादव पनि महेश कुमार यादव प्लाट क्रमांक 134 श्री ऋषभ कुमार तनय श्री किशोर सिंह ठाकुर प्लाट नं. 135 और 136 ममता सिंह चौहान पुत्री अशोक सिंह चौहान प्लाट क्रमांक 137 अरविंद सिंह दांगी तनय श्री रघुवीर सिंह दांगी प्लाट नं. 138 प्रिया शुक्ला पनि कमलेश्वर नाथ शुक्ला एवं कमलेश्वर नाथ तनय श्री मदन मोहन शुक्ला उक्त सभी प्लाटों की रजिस्ट्री विकय पत्र संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश तथा नगर पालिक निगम के आदेश के विरुद्ध कूटरचित नक्शे के आधार पर आपके द्वारा किये जाने का लेख किया गया है। शिकायत में उल्लेखित है कि संबंधित विक्रेता प्लाट 120, 121, 122, 124 पर काबिज है। उक्त प्लाट नगर निगम के पास बंधक है तथा प्लाट नं. 141 146 के स्थान पर कालोनाईजर द्वारा बंधक प्लाट बेचे जाने का लेख है परंतु निष्पादित अनुबंध अनुसार प्लाट नगर पालिक पालिक निगम के पास बंधक रखे गये है। इस संबंध में मेसर्स नमन विल्डर्स पार्टनर श्री शिवशंकर तनय स्व. श्री देवी शरण मिश्रा एवं अन्य बालाजी रेसीडेंसी कॉलोनी अंबेडकर वार्ड को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 444 दिनांक 03.03.2023 के द्वारा अंदर 03 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिया गया। संदर्भ पत्र के संबंध में श्री शिवशंकर मिश्रा पार्टनर नमन विल्डर्स सागर द्वारा दिनांक 07.03.2023 को प्रस्तुत जवाब में स्वयं स्वीकार किया गया है कि आर्थिक परेशानी होने कारण बंधक प्लाट की विकी की गयी है। अतः स्पष्ट है कि कालोनाईजर द्वारा जानबूझकर हेरा-फेरी कर बंधक प्लाट का विक्रय किया गया है। तथा कालोनाईजर द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश की शर्तों तथा नगर पालिक निगम सागर को किये गये निष्पादन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है। अतः कॉलोनाइजर के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने का कष्ट करें। (आयुक्त महोदय द्वारा आदेशित )

 


By - sagar tv news
18-Apr-2023

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