बागेश्वर महंत के भाई को जमानत, कोर्ट ने किस आधार पर छोड़ा जानिए
बाबा बागेश्वर के भाई की जमानत पुलिस ने किया था गिरफ्तार
बागेश्वर महंत के भाई को जमानत, कोर्ट ने किस आधार पर छोड़ा जानिए
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग उर्फ सौरव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने उसे 25 हजार के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने शालिगराम को आज ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से शालिगराम की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। कोर्ट ने सुनावाई में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी शालिगराम को जमानत दी है। वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी। अदालत में ग्राउंड रखा गया कि जो वीडियो बताया गया है, उसमें कट्टे की बात कही जा रही है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है। दूसरा वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक की उसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाती। शालिगराम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह सिगरेट पीते हुए और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाता नजर आया था। पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।