सागर-घर में घुसकर लूटी भाभी की अस्मत,आरोपी देवर को 10 साल के लिए कोर्ट ने जेल भेजा | SAGAR TV NEWS |
सागर में 28 महीने पहले भाभी के साथ गंदा काम करने वाले देवर के खिलाफ कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है भाभी की अस्मत को लूट कर रिश्तो को तार-तार करने वाले देवर के लिए प्रथम जिला न्यायाधीश दिनेश सिंह राणा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है मामला 22 अक्टूबर 2000 का है मामले की पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सानु दा थाना क्षेत्र मैं जब महिला अपने घर में सुबह-सुबह बर्तन मांज रही थी तभी उसका देवर आया और उसने पूछा कि भैया कहां है और महिला ने कहा कि वह घर में नहीं है इसका फायदा उठाकर देवर महिला को खींचते हुए अंदर ले गया और उसके साथ मारपीट कर जबरजस्ती गलत काम किया पति के आने के बाद उसने घटना के बारे में बताया जिसके बाद थाने पहुंचकर धारा 376 450 और 323 के तहत मामला दर्ज किया गया न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे धारा 376 के तहत 10 साल की सजा और जुर्माना किया है सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है ।