अधिक लाभ के चक्कर में घटना के पहले के बिल लगा दिए, कोर्ट ने फटकारा
एक सड़क दुर्घटना मामले में सागर जिले की खुरई न्यायालय ने पीड़ित को 1 लाख 75 हजार 993 की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट ने पीड़ित और उसके अधिवक्ता को इस बात को लेकर फटकर भी लगाई कि उसने ज्यादा लाभ लेने के घटना से पहले के पुराने बिल भी लगाये थे। वीओ बताया जाता है कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार यादव की न्यायालय ने 2015 में सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित ऋषि कांत वर्मा को 1 लाख 75 हजार 993 की क्षति पूर्ति का आदेश जारी किया था लेकिन पीड़ित ने न्यायालय में असंगत बिल लगा दिए थे। इससे न्यायाधीष नाराज हो गए और नोटिस जारी कर उससे जबाब मांगा कि क्यों न तुम्हारे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाई की जाये। दरअसल पीड़ित के अधिवक्ता ने उसे ज्यादा लाभ दिलवाने के चक्कर में दुर्घटना से पहले के बिल लगवा दिए थे। जो लेपटाप और बाईक की बैटरी के थे। इस मामले में न्यायालय ने पीड़ित के वकील को भी सख्त हिदायत दी है। न्यायालय के इस सख्त रवैये से उन लोगों को नसीहत मिलेगी जो फर्जी या असंगत दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करते हैं या समय बर्बाद करते हैं।