योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को एक साल की सजा, एससी-एसटी एक्ट में हुई थी FIR
Stvn Crime Deskउत्तर प्रदेश- कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बुधवार को एससी-एसटी अधिनियम के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है। तो 20 दिन का अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। योगी के मंत्री नंद गोपाल दो धाराओं में आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए। बीजेपी नेता पर आईपीसी की धारा 147 में एक साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा है। नंद गोपाल को सजा मिलने के बावजूद जेल नहीं जाना होगा। दोषी करार दिए जाने और सजा के एलान के बावजूद नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी। क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है। वहीं मंत्री नंदी के साथ ही दो अन्य लोग भी दोषी करार दिए गए हैं। मंत्री समेत बाकी लोगों को आईपीसी की धारा 148- 504- 506 और एससी एसटी एक्ट में बरी कर दिया गया है।