सागर- पत्नी और सास को घायल करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
पत्नि और सास पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को खुरई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला की न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई और दो हजार रूप्ए का जुर्माना किया। वीओ अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले बलबीर सिंह ने बताया कि 4 अप्रैल 2020 को बीना निवासी उत्तम चढ़ार अपनी ससुराल मालथौन आया था। जहां उसने अपनी सास भागवती से 20 हजार रूपए उधार मांगे, लेकिन भागवती ने उसे रुपए देने से मना कर दिया इससे नाराज होकर उत्तम ने सास के पेट में चाकू मार दिया। जब सास की आवाज सुनकर उसकी पत्नि नेहा बचाने आई तब उस पर भी उसने चाकू से कई वार कर दिए। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी के खिलाफ मालथौन पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था, यह मामला खुरई न्यायालय में पेष किया गया जहां आरोपी उत्तम चढ़ार को धारा 326 में दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई।