सागर-जग्गू हत्याकांड के आरोपी वकीलचंद को कोर्ट से झटका, जमानत निरस्त
सागर-जग्गू हत्या में वकीलचंद को झटका कोर्ट से जमानत याचिक ख़ारिज
सागर-जग्गू हत्याकांड के आरोपी वकीलचंद को कोर्ट से झटका, जमानत निरस्त
सागर के बहुचर्चित जग्गू यादव मर्डर केस मामले के आरोपी और बीजेपी से निष्कासित नेता मिश्री चंद्रगुप्ता के भाई वकील चंद गुप्ता की जमानत याचिका खारिज हो गई है प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने यह जमानत याचिका निरस्त की है बता दें कि 23 दिसंबर को कार से युवक को कुचलने के मामले में मकरोनिया थाना पुलिस ने वकील चंद गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था मामले में आरोपी बनाए गए वकील चंद की पत्नी ने जमानत के लिए आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि इस मामले में वकील चंद के द्वारा किसी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई गई है वह बाद में बचाव करता के रूप में पहुँचा था,आवेदक मकरोनिया क्षेत्र का रहने वाला है वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा लेकिन शासन की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजन ने यह तर्क दिया कि मामले में अभी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं और यह आरोपी भी काफी प्रभाव सील है अगर इन्हें जमानत दी जाती है तो यह साक्ष्य प्रभावित करेंगे न्यायाधीश ने यह तर्क माना और जमानत याचिका खारिज कर दी बता दें कि 22-23 दिसंबर की रात बीजेपी से निष्कासित नेता मिश्री चंद्र गुप्ता और उसके भाई भतीजे का निर्दलीय पार्षद के परिजनों से विवाद हो गया था करीब आधा घंटे तक दोनों पक्षों के बीच मारपीट होती रही वहीं इसके बाद जगदीश यादव नाम के युवक की कार से कुचलने से जान चली गई थी जिसके बाद मकरोनिया पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ धारा 302 तहत मामला दर्ज किया था पुलिस ने इसमें वकील चंद गुप्ता सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया वही मिश्री चंद धर्मेंद्र और जितेंद्र फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही