सागर- तीनबत्ती ईलाके में धरना, जुलूस, प्रदर्शन पर कलेक्टर ने रोक लगाई ! || SAGAR TV 24X7 ||
सागर में तीनबत्ती से लेकर कटरा मस्जिद तक कलेक्टर दीपक आर्य ने धारा-144 की अवधि दो माह के लिए बढ़ा दी है। अब कटरा बाजार में बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, सभा, पुतला दहन व अन्य कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे। कोई कार्यक्रम करने से पहले सिटी मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति लेना होगी। इसके पहले पिछले वर्ष 11 नवम्बर को आदेश जारी कर इस क्षेत्र में धारा-144 लागू की गई थी। जिसकी वैधता दो महीने थी अब इसे फिर दो महीने के लिया बढ़ा दिया गया है यह आदेश 10 मार्च तक के लिए प्रभावशील रहेगा। बुधवार को जारी आदेश में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि तीनबत्ती पर गौरमूर्ति के चारों ओर जो फेंसिंग हैं उसमें पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कटरा जामा मस्जिद से विजय टॉकीज चौराहा, राधा टॉकीज तिराहा और नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में भी धारा-144 लागू रहेगी। इस एरिया में बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। तीनबत्ती से कटरा मस्जिद तक माइक, डीजे और लाउड स्पीकर का उपयोग भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।