बैंक फ्रॉड में फंसी ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं
Stvn Information Deskनई दिल्ली - बैंक फ्रॉड केस में घिरीं ICICI बैंक के पूर्व CEO चंदा कोचर की गिरफ्तारी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवैध बताया है। कोर्ट ने कहा- उनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को एक लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए है। बता दे की CBI ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को भी 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा था। चंदा ने जब देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक ICICI बैंक की कमान संभाली तो वीडियोकॉन की विभिन्न कंपनियों को 6 लोन स्वीकृत किए गए। कम से कम 2 लोन उन कमेटियों ने स्वीकृत किए थे जिनमें चंदा कोचर मेंबर थीं। उन पर वीडियोकॉन ग्रुप को लोन मंजूर करने के लिए अन्य कमेटियों को भी प्रभावित करने का आरोप है।