सागर-302 के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा || SAGAR TV NEWS ||
सागर जिले के बंडा में मर्डर के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश आरपी मिश्रा ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सात हजार का जुर्माना किया। लोक अभियोजक जय नारायण तिवारी ने बताया कि 24 मार्च 2016 को मड़ैया थाना बहरोल में रहने वाले धन सिंह गौढ पर आरोपी देवेंद्र, गब्बर सिंह, अमर सिंह, वीरसिंह ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से हमला किया था। जिससे धन सिंह की इलाज के दौरान जान चली गई थी। आरोपियों के खिलाफ मामला न्यायालय में पेश किया गया। जहां आरोपियों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।