सदस्यता मामले में भाजपा विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील, 9 फरवरी तक मिला स्थगन
बीते दिनों कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे और टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से विधायक राहुल सिंह लोधी की विधानसभा शून्य करने का आदेश दिया था। जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जहाँ से उन्हें 9 फरवरी तक स्थगन मिला है। बताया जा रहा है। की खरगापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी की विधानसभा की सदस्यता को विधानसभा चुनाव के नामांकन भरते समय गलत जानकारी देने पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने उनकी सदस्यता शून्य करने का आदेश दिया था। आदेश के बाद विधायक राहुल सिंह लोधी ने हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 फरवरी तक मामले में स्थगन दिया गया है। और शर्त रखी है कि विधायक राहुल सिंह लोधी विधानसभा में वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2023 को होगी।