ऐसे बहु विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन जो मध्यप्रदेश मूल के मूल निवासी है और उनकी आयु 6 वर्ष से अधिक है। ऐसे सभी बहु विकलांग, मानसिक रूप से विकसित निःशक्तजन को प्रतिमाह छह सौ रूपये की सहायता अनुदान देने की व्यवस्था की है।
निःशक्त व्यक्ति के पास मेडीकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। निःशक्तता का प्रकार बहु विकलांग, मानसिक रूप से अविकसित होना चाहिये। ऐसे लोग योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना मार्च 2019 से लागू की गई है।
सागर टीवी न्यूज़ से सबसे पहले न्यूज़ लेने के लिए अभी अपना ईमेल डालें और सब्सक्राइब करें
Sagar TV News.