सुरखी पुलिस के कथित एनकाउंटर में पेंच,हाईकोर्ट ने राज्य शासन-कलेक्टर से क्या कहा है ? SAGAR TV NEWS
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सागर जिले के सुरखी थाना क्षेत्र के चतुर्भटा में कथित पुलिस एनकाउंटर की लंबित न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं, जस्टिस m.a. धर्माधिकारी की एकल पीठ ने इसके लिए राज्य सरकार और कलेक्टर को 4 सप्ताह की मोहलत दी कथित एनकाउंटर का यह मामला पिछले 15 साल से लंबित है । गौरतलब है कि देवरी कोर्ट से जारी वारंट की तामील करने पहुंची सुर्खी पुलिस ने 20 अक्टूबर 2006 को भगवान सिंह लोधी को पकड़कर सर्विस रिवाल्वर से सीने के लेफ्ट साइड तीन गोली मार्कर एनकाउंटर कर दिया था मृतक के पिता थान सिंह लोधी ने अक्टूबर 2006 को हाईकोर्ट में एनकाउंटर की वैधानिकता को चुनौती दी थी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस घटना को एनकाउंटर का रूप देकर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया जबकि उसकी पीएम रिपोर्ट में सीने में सटाकर फायर करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है याचिका में स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराकर तत्कालीन पुलिसकर्मी पूरनलाल नगायच राम गोपाल शुक्ला और तत्कालीन एसपी मोहम्मद शाहिद अवसर के विरुद्ध 302 का मामला दर्ज करने और मृतक के आश्रितों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करने की राहत चाही गई है इस मामले में पुलिस ने केस में उठाए गए मुद्दों का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि जवाब में न्यायिक जांच का हवाला देते हुए मोहलत मांग ली गई अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह मामला पिछले 15 सालों से लंबे थे अनावेदकों द्वारा कोर्ट के समक्ष न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है ।