सागर-गलत जानकारी देने पर कोर्ट ने थाना प्रभारी और आरक्षक को जारी किया नोटिस || SAGAR TV NEWS ||
मर्डर के मामले में खुरई न्यायालय ने तत्कालीन मालथौन थाना प्रभारी और प्रधान आरक्षक को नोटिस जारी किया है। इन लोगों ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया था। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता बलबीर सिंह ने बताया कि साल 2018 में ललितपुर जिले के बानपुर थाना क्षेत्र के युवक शिवराम सेन का मर्डर मालथौन थाना क्षेत्र में हुआ था। जिसमें बानपुर थाना के उप निरीक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक शिवशरन ठाकुर सहित 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन इसी मामले में न्यायाधीष मुकेश यादव की कोर्ट ने पाया कि तत्कालीन थाना प्रभारी रविन्द्र मिश्रा और प्रधान आरक्षक एनएस ठाकुर ने इन आरोपियों का बचाने और एक निर्दाेश वाहन चालक को फंसाने के लिए न्यायालय में अपूर्ण और असत्य जानकारी दी थी। साथ ही न्यायालय में असत्य बयान दिये थे। कोर्ट ने सागर एसपी से भी कार्रवाई करने को कहा है। इसके साथ ही न्यायालय ने टिप्पणी करते हुये थाना प्रभारी और प्रधान आरक्षक से नोटिस के माध्यम से पूछा है कि क्यों न इस कृत्य के लिये आप दोनों पर प्रकरण चलाया जाए। जिसको लेकर न्यायालय ने दोनों सेे 12 जनवरी तक न्यायालय में पेश होकर जबाब देने को कहा है।