सागर-प्रेमी के मर्डर को Accident बनाया, सब-इंस्पेक्टर, आरक्षक सहित 4 को आजीवन कारावास
युवती के साथ घर से भागे प्रेमी के एक्सीडेंट को मर्डर का रूप देने वाले सनसनीखेज मामले में 4 साल बाद न्यायालय ने बडा फैसला सुनाया है जिसमें सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को दोषी पाया गया है सागर जिले की खुरई के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष मुकेश कुमार यादव की न्यायालय ने इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में छह आरोपी बनाये गए थे। सुनवाई के दौरान इसमें यूपी के मानपुर थाना के सब इंस्पेक्टर राजेश तिवारी आरक्षक शिवशरण सहित युवती के परिजन चार्ली राजा परमार और राघवेंद्र परमार को यह सजा सुनाई है, वही इसमें राकेश कुमार और युवती को बरी किया गया है । मामला साल 2018 का है जहां अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बानपुर से प्रेमी युगल भाग गए थे, जहां पर एक युवती के अपहरण का आरोप लगाते हुए शिवराम सेन की रिपोर्ट कराई थी। तलाश करने पर युवक युवती विदिशा जिले के गंजबासौदा में मिले थे। इसके बाद साजिश करते हुए मालथौन थाना के बेसरा तिराहे के पास युवक शिवराम सेन को ठिकाने लगा दिया था । साथ ही मामले को दुर्घटना साबित करने के चक्कर में सड़क पर डालकर ट्रक से दुर्घटना होना बता दिया। इस मामले में मालथौन थाना पुलिस ने जांच कर मर्डर साबित करते हुए सभी 6 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले में एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किए गए। सजा सुनाते समय सभी आरोपी खुरई जेल में कैद हैं।