सागर- 3 साल पुराने 302 के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा !
सागर जिले के जैसीनगर में पुरानी रंजिश पर से पत्थर से सिर कुचलकर मर्डर करने के मामले में न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 का अर्थदंड भी लगाया। सजा का एलान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार नामदेव ने की। जिनके मुताबिक 28 अक्टूबर साल 2019 को फरियादी नन्हे भाई ने जैसीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कि उसका भाई राजू जैसीनगर में गोवर्धन मेला देखने गया था, वह शाम तक नहीं लौटा तो फोन लगाया जिसने कुछ देर में आने की बात कही। इसके बाद फोन रिसीव नहीं हुआ। वहीं जब उसकी तलाश की तो राजू पुलिया के पास रोड के किनारे खून से लथपथ मृत पड़ा मिला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पीएम में मर्डर की पुष्टि होने पर मर्डर की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जांच के दौरान साक्षी राकेश अहिरवार, राजकुमार अहिरवार, नन्हे आदिवासी के कथन लिए। जिन्होंने बयानों में बताया कि पुरानी रंजिश के कारण अकू उर्फ़ आकाश ने राजू का पत्थर से मारकर मर्डर किया था। जिस पर पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार किया। मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई। साक्ष्य गवाह और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने अकू उर्फ़ आकाश को उम्र कैद की सजा सुनाई