सागर- अवैध 104 कॉलोनाइजारों को नोटिस जारी,निगमायुक्त ने मांगी जानकारी !
सागर नगर निगम आयुक्त द्वारा अवैध 104 कॉलोनाइजारों को नोटिस जारी किए गए हैं। रजिस्ट्रीयों की सूची सहित शहर की सभी अवैध कॉलोनियों की जानकारी प्रस्तुत करने निगमायुक्त ने निर्देश दिए हैं। स्मार्ट सिटी में आयोजित इस बैठक में महापौर प्रतिनिधि शामिल हुए थे। दरअसल नगर निगम सागर और तहसील कार्यालय की सयुंक्त टीम ने शहर में विकसित की जा रहीं अलग-अलग कॉलोनियों की जाँच की। जिसमें पाया गया कि करीब 104 कॉलोनी विकासकर्ताओं ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 और मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया। कॉलोनी बनाने वालों द्वारा बिना कॉलोनाइजर का लायसेंस लिए, बिना भूमि के व्यपवर्तन, बिना ग्राम और नगर निवेश की अनुमति के, बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिए भू-खण्डों/भवनों का प्रावधान किए, रोड नाली, सीवरेज, जलप्रदाय, विद्युत लाइन की व्यवस्था के बिना समेत अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है। जो नियमों का उल्लंघन है। जो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए 7 साल तक कारावास का प्रावधान भी है। ऐसे 104 अवैध कालोनाईजारों को चिन्हित करते हुए दिए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब 15 दिनों में मांगा गया है। ऐसा न करने पर संबंधित कॉलोनाईजरों के विरुद्ध एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी।
इसके अलावा निगमायुक्त ने मंगलवार को बैठक कर सभी विभागीय अधिकारीयों को निर्देशित करते हुए कहा की सागर शहर की प्रत्येक कॉलोनी का गहन निरीक्षण करें और साल 2016 तक विकसित हुई कॉलोनीयों के अलावा 2016 के बाद विकसित हुई कॉलोनीयों की अलग-अलग सूची तैयार करें। ऐसे कॉलोनी विकासकर्ताओं द्वारा बिना कॉलोनाईजर का लायसेंस लिए, बिना भूमि के व्यपवर्तन, बिना ग्राम और नगर निवेश की अनुमति के, रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय, समेत बाकी नियमों का उल्लंघन किया हो। ऐसी सभी अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रीयों की सूची समेत सभी जानकारी पेश करें। जिससे अवैध कॉलोनीजारों पर सख्त कार्यवाई की जा सके।