सागर-भाभी से घर में घुसकर निर्ममता करने वाले देवर को 7 साल की जेल
सगी भाभी का पैर काटने के मामले में सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी देवर को 7 साल की सजा और पचास हजार का जुर्माना लगाया है। मामला सागर शहर के संत कबीर वार्ड का है। सितंबर 2018 में उर्मिला नाम की महिला ने अपने देवर पर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी कि जब वह मकान के अंदर थी तो आरोपी देवर गंधर्व सिंह कुल्हाड़ी लेकर अंदर आया संपत्ति के हिस्से को लेकर झगड़ा करने लगा उसी दौरान उर्मिला के पैर में आरोपी ने हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था इस मामले में पुलिस ने धारा 326 के तहत अपराध दर्ज कर मामले का चालान कोर्ट में पेश किया था मामले की पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक एमडी अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि गंधर्व सिंह के लिए सप्तम जिला न्यायधीश किरण कॉल की अदालत ने 7 साल जेल में रहने की सजा सुनाई है