दस साल पुराने 307 के मामले में भाजपा नेता समेत 15 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा !
दस साल पुराने मर्डर के प्रयास मामले में भाजपा नेता और उनके भाई समेत 15 लोगों को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है साथ ही जुर्माना भी लगाया। मामला एमपी के बैतूल का है जहां तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया। जिसके बाद इन सभी को जेल भेजा गया है। दरअसल बैतूल के चोपना थाना इलाके के आमडोह गांव में 10 अगस्त 2012 को सतरंजन बढ़ई के घर में 25 से 30 लोग हथियार लेकर घुस गए थे। इस दौरान इन लोगो ने सतरंजन बढई ,प्रवीर बढ़ई,सपना और रमा पर हमला किया था। हमले में वो चारों लोग बुरी तरह घायल हुए थे। घटना की सूचना पुलिस को देकर घायलों को अस्पताल भेजा गया था। मामले में पुलिस ने तपन,सपन और संजय विश्वास तीनों भाइयों के अलावा अन्य 23 लोगों पर धारा 307, 25 आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। फरियादी पीयूष बढ़ई का कहना है कि 2010 में वो पंचायत सचिव था तब तपन विश्वास जिला पंचायत सदस्य थे। जिससे वो पंचायत में अनैतिक काम करवाने दबाव बनाते थे। लेकिन ऐसा न करने पर रंजिश रखते थे और इसी को लेकर उन्होंने परिवार के ऊपर हमला किया था। वहीं फरियादी पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता गुफरान खान का कहना है। की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। इस फैसले से लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ेगा।