सागर-खेत में चारा काटने पर युवक ने किया था गलत मिली सात साल की सजा
सागर-मर्डर के मामले में आरोपी को सात साल की सजा
सागर-खेत में चारा काटने पर युवक ने किया था गलत मिली सात साल की सजा
सागर जिले के खुरई में मर्डर की वारदात को अंजाम देेने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार शुक्ला ने सात साल की सजा सुनाई हे और एक हजार दो सौ रूपए का जुर्माना किया। बता दे चारा काटने के विवाद को लेकर आरोपी ने एक व्यक्ति की जान ली थी।अभियोजन के अनुसार दो साल पहले हनोता गांव में 16 वर्षीय किशोरी द्रोपति गांव के ही कल्लू कुशवाहा के खेत से चारा काट रही थी। तभी कल्लू का बेटा ब्रजेश आ गया और द्रोपती को चारा काटने से मना किया। लेकिन द्रोपति ने कहा थोड़ा सा चारा काटना है। इस बात को लेकर विवाद इतना बड़ा की उसने अपने पिता को भी बुला लिया । उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह द्रोपती को मारने दौड़ा तो वह चिल्लाते हुए भागी। तभी पास में ही चारा काट रहा द्रोपती का पिता मन्नू कुशवाहा उसे बचाने आ गया। कल्लू ने मन्नू पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने आरोपी पर मर्डर का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।था और मामला न्यायालय में पेश किया।जहां आरोपी कल्लू को सात साल की सजा सुनाई गई हे इस बारे में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया