युवक ने एक युवती को भेजा ऊपर अदालत ने युवक के साथ किया ऐसा
एक युवती की जान लेने के मामले में खुरई के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश यादव की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 10 हजार का जुर्माना किया है।अभियोजन के मुताबिक अभिलाषा अहिरवार की बुआ का लड़का राजेश अहिरवार उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी दूसरी जगह तय हो गई थी, जिससे वह नाराज था। कुछ ही दिन बाद अभिलाषा की सगाई होना थी। बताया जाता है कि पिछले साल की 1 मार्च की रात जब अभिलाषा अहिरवार अपने चाचा के घर पर थी। तभी राजेश अहिरवार उसके पास पहुंचा और उससे शादी करने से मना करने लगा, लेकिन अभिलाषा ने इंकार कर दिया। उसे इतना नागवार गुजरा कि उसने गला दबाकर उसकी जान ले ली। इस मामले में न्यायालय ने राजेश को हत्या का दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई