बड़ी खबर : ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए
मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। इसके अगले सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है सरकार ने OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। इस पर 17 मई को भी सुनवाई हुई। सरकार ने OBC आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। वही इसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने टवीट माननीय उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के निर्देश दिए हैं। ये मप्र की जीत है, ओबीसी वर्ग की ऐतिहासिक जीत है। ओबीसी को आरक्षण देने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया। ये मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan जी के अथक प्रयास का सु-फल है। हमारी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ओबीसी को आरक्षण देने के लिए मजबूती से पक्ष रखा। जो लोग ओबीसी को आरक्षण से दूर रखना चाहते थे, उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद हमने अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने दी।