सागर-मासूम बच्चे से गलत काम के आरोपी को 20 साल की जेल
सागर जिले के भानगढ़ थाना क्षेत्र में करीब 2 साल पहले हुए मासूम बच्चे से अप्राकृतिक कृत्य के मामले में बीना न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है इस मामले में खास बात यह है कि डीएनए रिपोर्ट नकारात्मक आई थी लेकिन विशेष न्यायाधीश ने 8 साल के बच्चे के बयानों पर विश्वास करते हुए आरोपी विपिन बाल्मीकि को सजा और एक लाख रुपये प्रति कार के रूप में देने का आदेश दिया है ।
मामला 17 मार्च 2020 का है जहां पीड़ित 8 साल का बच्चा अपनी मां के साथ भानगढ़ थाने पहुंचा था और शिकायत में बताया था कि जब वह पुलिया के पास खेल रहा था तो आरोपी विपिन उसे उठाकर जबरदस्ती अपने साथ घर ले गया जहां उसके साथ गंदा काम किया और जब वह चिल्लाया तो आरोपी विपिन छोड़ कर भाग गया था पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था मामले की पैरवी लोक अभियोजक श्यामसुंदर गुप्ता ने की जिन्होंने कोर्ट के समक्ष तर्क और सबूत रखें जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पास्को हेमंत कुमार अग्रवाल की अदालत ने विपिन बाल्मीकि को सजा सुनाई है