सागर कलेक्टर का आदेश परिजनों पर ड्रेस और बुक्स के लिए दवाब नहीं बनाएंगे स्कूल ! || SAGAR TV NEWS ||
सागर जिले में निजी स्कूल ,बाहरी प्रकाशक और स्टेशनरी संचालक की साठगांठ को लेकर कई शिकायते मिल चुकी थी जिसको संज्ञान में लेते हुए सागर जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने निजी स्कूलों को आदेश जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने स्कूल के सूचना पटल पर कम से कम 5 दुकानों के नाम लिखने को कहा है, जहां किताबें, स्कूल ड्रेस और अन्य सामग्री उपलब्ध होगी। इसके अलावा निजी स्कूलों के उपयोग में आने वाली किताबें भी सूचना पटल पर लिखना होंगी। संस्था प्रमुख गार्डियन को किसी विशेष दुकान से खरीदी के लिए बाध्य नहीं कर सकते। साथ ही सागर जिले के पुस्तक विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे किसी को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकते कि पुस्तक का पूरा सेट ही लेना पड़ेगा, जिस अभिभावक को जितनी पुस्तकें चाहिए उतनी ही दी जाएं। पुस्तकों के साथ कॉपी और कवर के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर कोई पुस्तक विक्रेता या स्कूल के खिलाफ इससे सम्बंधित कोई शिकायत मिलती है तो जिला प्रशासन उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करेगा इसके अलावा सभी निजी स्कूल 3 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोग होने वाली पुस्तकों की सूची और फीस का विवरण कक्षावार उपलब्ध कराएंगे।