MP | ज्यादती के बाद 14 साल की नाबालिग के आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा || SAGAR TV NEWS ||
एमपी के बैतूल में एक 14 साल की नाबालिक बच्ची के साथ दुराचार करने के बाद उसकी हत्या करने के प्रयास के मामले में पास्को अदालत ने आरोपी को तीन धाराओं में तिहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बैतूल पॉक्सो की अदालत की न्यायाधीश रेखा आर. चन्द्रवंशी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी सुशील वर्मा को धारा 376 (3) में आजीवन कारावास 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 307 में आजीवन कारावास 5 हजार जुर्माना, वहीँ धारा 5 (आर) / 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 5000 जुर्माने से दंडित किया है। बताया गया की 18 जनवरी 2021 को 14 साल की नाबालिग पीड़िता शाम को अपने खेत में सोलर पंप की मोटर का स्विच बंद करने गई थी जो वापस नहीं आयी। उसके पिता और बड़ी बहन खेत तरफ पीड़िता को देखने गये। वहां ढूंढने पर खेत के पास वाले नाले से कराहने की आवाज सुनाई पड़ने पर उन्होंने जाकर देखा तो पीड़िता नाले के पास गड्डे के अंदर पड़ी थी। उसके सिर पर चोट थी खून बह रहा था। कपड़े भी अस्त-व्यस्त थे कुछ पत्थर और पत्ते पीड़िता के उपर रखे थे। शरीर पर गंभीर चोटे थी। किसी तरह उसे उठाकर पूछा तो उसने बताया की खेत के पड़ोसी सुशील वर्मा ने उसके साथ दुराचार कर मारपीट की। पीड़िता की हत्या के आशय से पत्थर से वार किये गए थे। उसके शरीर पर 21 चोटें थी। जिस कारण वो लम्बे समय तक नागपुर के मेडीकल कॉलेज में जिन्दगी और मौत की जंग लड़ती रही। कई बार ऑपरेशन भी हुआ प्रशासन ने इलाज में मदद की तब कहीं जान बच पाई थी।