सागर में लाउडस्पीकर और डीजे पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश || SAGAR TV NEWS ||
माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षाओं के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो इसलिए सागर जिले में लाउडस्पीकर, डीजे समेत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत 12 मार्च तक के लिए सागर जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया है। इस अवधि में बगैर अनुमति कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा। बगैर अनुमति लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्धारित समय के बाद उपयोग करते पाए जाने पर ध्वनि विस्तारक यंत्र, वाहन जब्त कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।