सागर-पत्नी की जान लेने वाले को पति को परिजनों सहित मिली 7 साल की सजा || SAGAR TV NEWS ||
सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम ने पति को 7 साल की कारावास सहित 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। एजीपी बलवीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 21 वर्षीय मृतिका रानी राजा परमार निवासी मांदरी का विवाह गुड्डू राजा परमार से हुआ था। शादी के बाद से ही पति दहेज की मांग करने लगा था। दहेज के लिए मारपीट कर एक लाख रुपए की मांग की जा रही थी। 21 अगस्त 2018 को पति गुड्डू राजा ने बुखार में इलाज के दौरान पत्नी की मौत होना बताया। मायके पक्ष ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 26 वर्षीय आरोपी पति गुड्डू राजा सिंह परमार को दोषी मानते हुए धारा 304 बी में 7 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा जेठ भरत सिंह, रूप सिंह, जयपाल, लेखपाल, जसपाल, शिवकुमारी रामकुमार बाई को एक-एक वर्ष की सजा और एक- एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।