सागर-रिटायर्ड अधिकारी पर कोर्ट को क्यों मामला दर्ज कराना पड़ा देखिए || SAGAR TV NEWS ||

 

सागर में स्टांप की खाली जगह में 68 हजार की रकम को 1 लाख 65 हजार रुपए दर्शाने की कूटरचना करने और फर्जी स्टांप पेश करने के मामले में बिजली कंपनी के रिटायर्ड अधिकारी और स्टांप वेंडर के खिलाफ कोर्ट ने गोपालगंज थाने में केस दर्ज कराया है।
बता दे कि अशोक बाजपेयी निवासी पद्माकर नगर मकरोनिया ने फरियादी परमानंद पटेल के विरुद्ध नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ आयुषी उपाध्याय के न्यायालय में 1 लाख 65 हजार रुपए वसूली व ब्याज के संबंध में दावा प्रस्तुत किया था। परमानंद पटेल ने अशोक बाजपेयी की जमीन बटाई पर ली थी। जिसके तहत वादी और प्रतिवादी के बीच 3 एग्रीमेंट साइन हुए थे। वादी द्वारा इकरारनामा के जो स्टांप न्यायालय में पेश किए गए थे उसमें से एक स्टांप प्रदर्श-पी 1 द्वारा एग्रीमेंट होने के बाद छोड़ी गई खाली जगह में फर्जी तरीके से इकरारनामा राशि 68 हजार रुपए से बढ़ाकर 1 लाख 65 हजार रुपए की गई थी।


By - Sagar tv news
08-Feb-2022

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