MP | बस हादसा 2015- बस मालिक व चालक को हुई 190 साल की सजा || SAGAR TV NEWS ||

 

मड़ला में साल 2015 में हुए भीषण बस हादसे में बस पलटने और आग लगने के कारण उसमें बैठे 22 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी।इस मामले में विशेष न्यायाधीश पन्ना आरपी सोनकर ने फैसला सुनाया। इस फैसले में बस मालिक और चालक को 22 यात्रियों की मौत पर कुल 190 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. ड्राइवर को प्रत्येक काउंट पर 10-10 साल की अलग-अलग सजा सुनाई गई है पन्ना के लोक अभियोजक कपिल व्यास ने बताया कि, फरियादी रामेश्वर अहिरवार के आवेदन पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज किया था।यह हादसा तब हुआ था जब बस छतरपुर से पन्ना की ओर आ रही थी।तभी मडला थाना क्षेत्र के पाण्डवफाल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी।और उसमें आग लग गयी थी।जिससे बस में सवार 22 लोग जिंदा जल गए थे। इस बस में आपातकालीन गेट की जगह लोहे की रॉड लगकर सीत को फिट कर दिया गया था जिससे आपातकालीन दरवाजा नही खुल सका था।जिससे बस में बैठे 22 लोगों की आग में झुलसने से मौत हो गयी थी जिसमे माहिलाये और बच्चे भी शामिल थे पुलिस ने बस मालिक ज्ञानेंद्र पांडेय और ड्राइवर मोहम्मद समसुद्दीन के खिलाफ गैरइरादतन हत्या और माेटरयान अधिनियम सहित कई धाराओं में आरोपी बनाकर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण का विचारण न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पन्ना आरपी सोनकर के न्यायालय में हुआ।


By - Deepak Sharma Panna (M.P.)
31-Dec-2021

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