सागर जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल चौहान बीना की अदालत ने हत्या करने के एक मामले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसमें चैन सिंह, दयाराम, भरत और हल्के को उम्रकैद के साथ ढाई हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक डीके मालवीय ने बताया कि घटना 27 जुलाई 2020 की है। जहां पुरानी बुराई को लेकर जगदीश, देवकीनंदन, अवध बिहारी, रामबाबू के साथ धारदार हथियार से हमला कर मारपीट की गई थी। इसमें देवकीनंदन की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। जिसके बाद बिना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर चालान को कोर्ट में पेश किया था।
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