नगर निकाय चुनाव: ग्वालियर HC के आरक्षण फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी शिवराज सरकार,नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान


हाई कोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश में होने वाली नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में अध्यक्ष और महापौर के आरक्षण नोटिफिकेशन पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है साथ ही कहा है कि सरकार चाहे तो नए सिरे से आरक्षण की प्रक्रिया अपना सकती है, अब मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। जल्द चुनाव कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी।
इसको लेकर एमपी के सागर जिले में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अभी ऐसे किसी आदेश की कॉपी तो नहीं मिली है लेकिन जो जानकारी है जिस प्रकार से हाईकोर्ट का फैसला आया है प्रदेश सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी जिससे चुनाव जल्द हो सके, इसके साथ ही आरक्षण प्रकिया को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा वर्षो से जिस प्रक्रिया के तहत आरक्षण होता हुआ आया है उन्ही नियमो के अनुसार आरक्षण किया गया है।
बता दे की ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा की आरक्षण प्रकिया में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया है। इसलिए इसका सही से पालन किया जाना चाहिए।


By - sagar tv news

14-Mar-2021

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