मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ कोर्ट ने EOW को दिए जांच के आदेश || SAGAR TV NEWS ||
मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की परेशानी बढ़ सकती हैं उनकी संपत्ति की जांच करने एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस आर्थिक प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्लू को निर्देश दिए हैं, 28 जनवरी को एमएलए कोर्ट के द्वारा जारी ऑर्डरशीट में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत पेश किए गए परिवाद में 17 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है बता दें कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में आरोप है कि मंत्री ने एक साल पहले सागर जिले में 50 एकड़ कृषि भूमि बेनामी संपत्ति के तौर पर अपने ससुराल वालों के नाम पर खरीदी। इसके बाद कृषि भूमि मंत्री गोविंद राजपूत ने स्वयं अपने और अपने परिजनों के नाम पर दान पत्र के आधार पर रजिस्ट्री करवा ली। याचिका में कहा गया कि आर्थिक अपराध की बड़ी धोखाधड़ी यह हुई है कि रजिस्ट्री शुल्क भी कम जमा किया गया, जिससे शासन को करीब 50 लाख रुपए की जानबूझकर हानि पहुंचाई गई।